सहायक नगर आयुक्त ने जारी किए आदेश,19 मार्च से 27 मार्च तक निगम क्षेत्र में मांस की बिक्री पर रहेगा प्रतिबंध
महापौर के निर्देश पर चैत्र नवरात्रि के दृष्टिगत किसी भी प्रकार के मांस की रहेगी पूर्ण रूप से प्रतिबंधित,निगम के अधिकारियों को रेस्टोरेंट,भोजनालय पर नजर रखने के आदेश
रुद्रपुर। महापौर विकास शर्मा के आदेश पर नगर निगम ने चैत्र नवरात्रि के दृष्टिगत निगम क्षेत्र में किसी भी प्रकार के मांस की बिक्री एवं रेस्टोरेंट एवं भोजनालय जहाँ पके हुए मांस की विक्रय किया जाता हो। वहां पर 19 मार्च से 27.26 तक पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित रहेगा। सहायक नगर आयुक्त रणदीप की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि यदि उक्त अवधि में नगर निगम सीमान्तर्गत किसी भी प्रकार के कच्चे अथवा पके मांस का विक्रय किया जाता है, तो संबंधित प्रतिष्ठान के स्वामी के विरूद्ध नियमानुसार विधिक एवं जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। सहायक नगर आयुक्त ने इस संबंध में पुलिस क्षेत्राधिकारी, रूद्रपुर को भी पत्र प्रेषित किया,उक्त अवधि के नगरीय क्षेत्र के समस्त मांस विक्रेताओं एवं रेस्टोरेंट संचालको को जनहित में अपने अपने प्रतिष्ठान बंद रखने हेतु संबंधित को निर्देशित करें। इसके साथ ही खाद्य सुरक्षा अधिकारी, रूद्रपुर को भी कहा कि वह इस निर्देश के साथ उक्त अवधि में अपने स्तर से कार्रवाई किया जानां सुनिश्चित करें।
नगर स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम रूद्रपुर को इस निर्देश के साथ आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा।

मुकेश गुप्ता,
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