घरेलू सिलेंडरों से छोटे सिलेंडरों में गैस भरने के आरोपी के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज
दो दिन पहले तहसीलदार के नेतृत्व में टीम ने संयुक्त छापेमारी की थी
रूद्रपुर। रेशमबाड़ी क्षेत्र में घरेलू गैस की कालाबाजारी और अवैध रिफिलिंग की सूचना पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। तहसीलदार और क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी की संयुक्त टीम ने एक किराना स्टोर पर छापा मारकर मौके से घरेलू सिलेंडरों से छोटे सिलेंडरों में गैस भरते हुए आरोपी को रंगे हाथ दबोचा। मामले में आवश्यक वस्तु अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत कोतवाली रूद्रपुर में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी मलकीत सिंह को मुखबिर से सूचना मिली थी कि वार्ड नंबर 13 स्थित पासा किराना स्टोर पर घरेलू गैस की अवैध रिफिलिंग और कालाबाजारी की जा रही है। सूचना की गंभीरता को देखते हुए तहसीलदार दिनेश कुटोला, क्षेत्रीय पटवारी अमित पांडे और एसएसआई अनिल जोशी के साथ संयुक्त रूप से स्टोर पर छापा मारा। छापे के दौरान दुकान स्वामी तफ्रसील पासा पुत्र इदरीश अहमद को एक घरेलू गैस सिलेंडर (14-200 किग्रा) से 5 किग्रा के छोटे सिलेंडर में गैस रिफिलिंग करते हुए मौके पर ही पकड़ लिया गया। टीम को मौके से इण्डेन और भारत गैस कंपनी के 4 घरेलू सिलेंडर, 3 छोटे सिलेंडर, एक नोजल गैस रिफिलिंग मशीन, रेगुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक कांटा और रिफिलिंग में प्रयुक्त होने वाले नट व प्लास बरामद हुए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से पकड़े गए सभी सिलेंडरों और सामग्री को रूद्रपुर गैस एजेंसी की सुपुर्दगी में दे दिया गया है। क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी मलकीत सिंह ने बताया कि घरेलू गैस का व्यावसायिक उपयोग और अवैध रिफिलिंग करना आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 और द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस प्रदाय एवं वितरण आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लंघन है। डीएम से प्राप्त अनुमति के बाद आरोपी तफ्रसील पासा के विरुद्ध संबंधित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

मुकेश गुप्ता,
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